डीजी होमगार्ड अनिल पाल्टा आज दो दिवसीय दौरे में धनबाद पहुंचे. सर्किट हाउस में उन्हें गार्ड ऑफ़ ऑनर दिया गया. इस दौरान उन्होंने मिडिया से बातचीत में कई महत्वपूर्ण बातें साझा कीं. उन्होंने कहा फायर सर्विसेज एक्ट झारखण्ड में लागू हो चूका है. अब इस एक्ट में यह अधिकार होगा कि अगर किसी बिल्डिंग में बड़े पैमाने पर पटाखे या डीजल जैसे कोई भी ज्वलनशील पदार्थ अगर स्टोर किए जाते हैं तो विभाग को न सिर्फ उस बिल्डिंग में एंट्री कर उन ज्वलनशील पदार्थो को जब्त किया जा सकेगा बल्कि जुर्माना लगाने तथा उसके ऑनर को गिरफ्तार करने का भी पावर एक्ट में होगा
.उन्होंने कहा कि यह एक्ट अग्निश्मन विभाग के लिए काफ़ी कारगर होनेवाला है चुकी एक्ट लागू हो जाने से अब अग्निश्मन विभाग के प्रभारी को SHO के समान अधिकार मिलेगा जिसमे अगर कोई भीड़ आग लगने के बाद कोई भीड़ अगर दमकल की टीम के कार्यवाही में बाधक बनता है तो फ़ाईन लगाने और जरूरत पड़ने पर अरेस्ट करने का पावर भी होगा.दूसरी तरफ डीजी ने लंबित होमगार्ड बहाली प्रक्रिया के जल्द शुरू होने के भी संकेत दिए हैं.उन्होंने कहा कि जल्द ही धनबाद एवं हजारीबाग जिले में होमगार्ड बहाली की प्रक्रिया शुरू होने वाली है इसको लेकर जिला समादेष्टा को आदेश दे दिया गया है। इसके अलावा पिछले दिनों हुई गड़बड़ियों को लेकर भी उन्होंने कई दिशा निर्देश जारी किया है. डीजी सोमवार को गृह रक्षक और अग्निश्मन विभाग दोनों ही डिपार्टमेंट का निरीक्षण कर वस्तु स्थिति का जायजा भी लेंगे.