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सभी मतदान केन्द्र, मतगणना हॉल धूम्रपान व तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित

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उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका) श्री आदित्य रंजन ने नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के निमित सभी मतदान केन्द्रों, मतगणना हॉल को धूम्रपान व तम्बाकू मुक्त क्षेत्र घोषित किया है।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि धनबाद जिलान्तर्गत नगरपालिका आम निर्वाचन 2026 के निमित्त धनबाद नगर निगम (वर्ग- क) के 55 वार्डों एवं चिरकुण्डा नगर परिषद् (वर्ग ख) के 21 वार्डों के सभी मतदान केन्द्रों को “तम्बाकू मुक्त क्षेत्र” घोषित किया गया है। सभी मतदान केन्द्र परिसर में किसी प्रकार का सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला, जर्दा इत्यादि का उपयोग पूर्ण रुप से प्रतिबंधित रहेगा।

यह निर्णय बीड़ी/सिगरेट एवं अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम, 2003 की धारा-4 तथा झारखंड राज्य के संबंधित अधिनियम 2021 के प्रावधानों के तहत लिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

धनबाद जिला प्रशासन ने मतदाताओं, प्रत्याशियों, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे निर्वाचन की गरिमा बनाए रखने के लिए निर्धारित दिशा-निर्देशों का पालन करें और शांतिपूर्ण, स्वच्छ एवं अनुशासित मतदान सुनिश्चित करें।

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