फूड मेला की आड़ में नियमों की अनदेखी, निगम की जमीन पर अवैध पार्किंग

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धनबाद (DHANBAD): गोल्फ ग्राउंड परिसर में चल रहे फूड फेस्टिवल के आयोजक के खिलाफ नगर निगम ने सख्त रुख अपनाया है। निगम की जमीन पर बिना अनुमति पार्किंग शुल्क वसूलने के मामले में फूड मेला संचालक पर ₹25 हजार का आर्थिक दंड लगाया गया है।

नगर निगम की ओर से जारी जानकारी के अनुसार, आयोजक को केवल फूड स्टॉल लगाने की स्वीकृति दी गई थी। पार्किंग संचालन अथवा शुल्क वसूली की कोई अनुमति नहीं दी गई थी। इसके बावजूद मेले के दौरान वाहन पार्किंग के नाम पर पैसे वसूले जाने की शिकायतें सामने आईं, जिसके बाद नगर आयुक्त रवि राज शर्मा ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल नोटिस जारी किया।

नगर आयुक्त ने निर्देश दिया है कि अवैध रूप से की जा रही पार्किंग वसूली तुरंत बंद की जाए और अब तक पार्किंग शुल्क के रूप में कितनी राशि ली गई है, उसका पूरा ब्यौरा नगर निगम को उपलब्ध कराया जाए।

निगम अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि गोल्फ ग्राउंड नगर निगम की संपत्ति है और यहां पार्किंग शुल्क व्यवस्था लागू करने का अधिकार केवल निगम के पास है। भविष्य में निगम स्वयं पार्किंग संचालन को लेकर योजना बना रहा था, ऐसे में किसी निजी व्यक्ति या संस्था द्वारा शुल्क वसूलना नियमों के खिलाफ है।

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