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बिना नक्शे के बना “गोल्डेन वेडिंग पैलेस” अब होगा ध्वस्त, निगम ने दिया 15 दिन का अल्टीमेटम

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धनबाद में अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भूली बाईपास रोड, आरा मोड़ स्थित “गोल्डेन वेडिंग पैलेस” को अवैध घोषित कर दिया है। नगर निगम ने भवन मालिक को 15 दिनों के भीतर स्वयं निर्माण हटाने का निर्देश दिया है। यदि ऐसा नहीं किया गया, तो निगम खुद कार्रवाई करेगा और तोड़फोड़ का पूरा खर्च भवन मालिक से वसूला जाएगा। इसके साथ ही 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

नगर निगम की ओर से भवन वाद संख्या-02/2026 में सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया गया। जांच में सामने आया कि गोल्डेन वेडिंग पैलेस का निर्माण बिना स्वीकृत नक्शे के किया गया था। इतना ही नहीं, भवन में अनिवार्य सेटबैक और पार्किंग की व्यवस्था भी नहीं पाई गई, जबकि इसका उपयोग मैरेज हॉल के रूप में किया जा रहा था।

निगम प्रशासन के अनुसार, भवन स्वामी को कई बार अपना पक्ष रखने और जरूरी दस्तावेज जमा करने का मौका दिया गया, लेकिन वे निर्माण की वैध स्वीकृति से संबंधित कोई कागजात पेश नहीं कर सके। सुनवाई के दौरान भवन मालिक ने भी स्वीकार किया कि भवन का नक्शा पास नहीं कराया गया था।

नगर आयुक्त आशीष गंगवार ने बताया कि शिकायत मिलने के बाद मामले की जांच कराई गई, जिसमें भवन निर्माण नियमों का उल्लंघन पाया गया। उन्होंने कहा कि किसी भी भवन के निर्माण से पहले सक्षम प्राधिकारी से नक्शा स्वीकृत कराना अनिवार्य है। यदि किसी को इस आदेश पर आपत्ति है, तो वह न्यायालय या उच्च अधिकारियों के समक्ष अपील कर सकता है।

वहीं, सूत्रों के मुताबिक गोल्डेन वेडिंग पैलेस का मालिक स्क्रैप कारोबारी गोल्डेन है, जिसे वासेपुर निवासी भगोड़े प्रिंस खान का करीबी बताया जा रहा है। पुलिस पहले से ही प्रिंस खान के नेटवर्क और उसके आर्थिक स्रोतों की जांच में जुटी है। इसी क्रम में इस मामले की शिकायत नगर निगम तक पहुंची थी। करीब पांच महीने की सुनवाई के बाद अब निगम ने भवन को ध्वस्त करने का आदेश जारी कर दिया है।

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