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अमेरिका में एच-1बी वीजाधारकों के लिए राहत: ‘स्टेटस’ परिवर्तन और प्रवास अवधि बढ़ाने पर नहीं लगेगा कोई शुल्क

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न्यूयॉर्क: अमेरिका में एच-1बी वीजाधारकों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। अब वे लोग, जो अपने वीजा की अवधि बढ़वाना चाहते हैं या वीजा की स्थिति (Status) में बदलाव के लिए आवेदन दे रहे हैं, उन्हें ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए 1 लाख अमेरिकी डॉलर (करीब 88 लाख रुपये) के अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। यह जानकारी अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) द्वारा जारी नए दिशानिर्देशों में दी गई है।

यूएससीआईएस ने सोमवार को जारी बयान में स्पष्ट किया कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 19 सितंबर को जारी आदेश के तहत कुछ गैर-आप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर लगाए गए शुल्क में छूट किन मामलों पर लागू होगी।

ट्रंप के आदेश के अनुसार, नए एच-1बी वीजा आवेदन पर शुल्क 1 लाख डॉलर तक बढ़ाया गया था, लेकिन यह नियम केवल नए वीजा आवेदनों पर लागू होगा।

यूएससीआईएस के मुताबिक, पहले से जारी और अभी भी मान्य एच-1बी वीजा या 21 सितंबर 2025 की आधी रात (12:01 बजे) से पहले किए गए आवेदनों पर यह शुल्क नहीं लगाया जाएगा।

संस्था ने यह भी स्पष्ट किया कि यह आदेश मौजूदा एच-1बी वीजाधारकों की अमेरिका आने-जाने की प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करेगा।

इसके साथ ही यूएससीआईएस ने कहा कि जो भी आवेदन 21 सितंबर 2025 की रात 12:01 बजे या उसके बाद जमा किए जाएंगे, और जिनमें केवल वीजा स्थिति में परिवर्तन या प्रवास अवधि बढ़ाने का अनुरोध होगा, उन पर भी यह अतिरिक्त शुल्क लागू नहीं होगा।

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