मतदाता सूची में नाम जोड़ने, हटाने और संशोधन के लिए दावा-आपत्ति की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 निर्धारित

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भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार धनबाद जिले के सभी नागरिकों के लिए मतदाता सूची के पुनरीक्षण के तहत दावा एवं आपत्ति दर्ज कराने की अंतिम तिथि 15 सितंबर 2026 है।

इस संबंध में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त श्री आदित्य रंजन ने कहा कि लोकतंत्र को सशक्त बनाने और मताधिकार सुनिश्चित करने के लिए सभी योग्य नागरिक निर्धारित प्रपत्रों के माध्यम से समय सीमा के भीतर आवेदन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में नया नाम जुड़वाने के लिए प्रपत्र 06, मतदाता सूची से नाम कटवाने अथवा विलोपन के लिए प्रपत्र 07 तथा मतदाता पहचान पत्र में किसी भी प्रकार के सुधार, पता स्थानांतरण (शिफ्टिंग), अथवा कार्ड गुम/खराब हो जाने की स्थिति में नया कार्ड प्राप्त करने के लिए।प्रपत्र 08 भर कर संबंधित बीएलओ को समर्पित करें।

वहीं ऑनलाइन सुविधा के लिए आयोग के आधिकारिक पोर्टल voters.eci.gov.in पर भी प्रपत्र समर्पित कर सकते हैं। मतदाता, मोबाइल के जरिए आवेदन के लिए ECI NET मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सेवा का लाभ उठा सकते हैं।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने सभी नागरिकों से अपील की है कि 15 सितंबर 2026 से पूर्व मतदाता सूची में अपना व अपने परिवार के सदस्यों का नाम सुनिश्चित करें।

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