क्षमता से अधिक मिला सिलेंडरों का स्टॉक, फायर सेफ्टी नियमों का घोर उल्लंघन
अनुमंडल दंडाधिकारी श्री लोकेश बारंगे के नेतृत्व में आज दोपहर प्रखण्ड आपूर्ति पदाधिकारी, धनबाद नगर निगम के पदाधिकारी एवं प्रभारी अग्निशाम पदाधिकारी ने धैया रोड, सी.डी. सिंह कॉलोनी के पास भारत गैस की ‘प्राईम गैस एजेन्सी’ के बुकिंग कार्यालय तथा उनके भेलाटांड़ स्थित मुख्य गैस गोदाम का औचक निरीक्षण एवं जाँच की गई।
इसकी जानकारी देते हुए अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि जिला प्रशासन को उपरोक्त गैस एजेंसी द्वारा अनियमितता बरतने की शिकायत मिली थी। जिसके बाद धैया रोड स्थित ‘प्राईम गैस एजेन्सी’ के गैस बुकिंग कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। इस क्रम में कार्यालय में नियमों की अनदेखी करते हुए 12 घरेलू गैस सिलिंडर एवं 06 छोटा गैस सिलिंडर अनाधिकृत रूप से स्टॉक किए पाए गए। भेलाटांड़ स्थित गैस गोदाम की निर्धारित व अनुज्ञप्त भंडारण क्षमता मात्र 8,000 किलोग्राम है। भौतिक सत्यापन के दौरान गोदाम में घरेलू एवं कमर्शियल सिलेंडरों में कुल 12,758.88 किलोग्राम गैस पाई गई, जो निर्धारित क्षमता से 4,758.88 किलोग्राम अधिक है।
उन्होंने बताया कि एजेंसी के स्टॉक रजिस्टर में कुल 11,379.04 किलोग्राम गैस दर्ज थी, जबकि मौके पर भौतिक सत्यापन में 12,758.88 किलोग्राम गैस मौजूद पाई गई। जबकि इतने बड़े पैमाने पर ज्वलनशील गैस के भंडारण के बावजूद सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर मात्र 10 किलोग्राम डीसीपी फायर एक्सटिंग्विशर तथा 04 बाल्टी बालू पाए गए, जो अनिवार्य सुरक्षा मानकों के विरुद्ध है। साथ में एजेंसी संचालक व प्रबंधन जाँच दल के समक्ष अग्निशमन विभाग से जारी अनिवार्य अग्निशमन अनापत्ति प्रमाण पत्र (फायर एनओसी) भी प्रस्तुत नहीं कर सकें।
अनुमंडल दंडाधिकारी ने बताया कि प्राईम गैस एजेंसी में औचक निरीक्षण के दौरान सार्वजनिक सुरक्षा की अनदेखी, क्षमता से अधिक अवैध भंडारण एवं सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को लेकर संचालक के विरुद्ध विधि सम्मत सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जा रही है।
उन्होंने कहा कि जिले की अन्य गैस एजेंसियों में भी जिला प्रशासन द्वारा औचक निरीक्षण किया जाएगा। अनियमितता मिलने पर विधि सम्मत सुसंगत धाराओं के तहत कठोर दंडात्मक व कानूनी कार्रवाई की जाएगी।