बिजनेस लोन नहीं चुकाने पर दंपति डिफॉल्टर घोषित, कोर्ट के आदेश पर बैंक ने मकान सील करने की शुरू की कार्रवाई

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धनबाद:धनबाद के पथराकूल्ही क्षेत्र में बिजनेस लोन का भुगतान नहीं करने पर पंजाब एंड सिंध बैंक की अधिकृत टीम कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई करने पहुंची। बैंक अधिकारियों ने वर्ष 2019 में लिए गए बिजनेस लोन की बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर दंपति को डिफॉल्टर घोषित करते हुए मकान सील करने की प्रक्रिया शुरू कर दी।

जानकारी के अनुसार, बैंक ने वर्ष 2019 में दंपति को व्यवसाय शुरू करने के लिए लाखों रुपये का बिजनेस लोन दिया था। दंपति ने शुरुआती दौर में करीब दो से तीन लाख रुपये जमा किए, लेकिन इसके बाद नियमित रूप से किस्तें नहीं चुका सके। बैंक की ओर से कई बार नोटिस और भुगतान के लिए अवसर दिए गए, बावजूद इसके बकाया राशि जमा नहीं की गई।

दंपति ने मीडिया को बताया कि लोन लेने के बाद उनका व्यवसाय सफल नहीं हो सका। बाद में कोलकाता में भी नया कारोबार शुरू किया, लेकिन वहां भी नुकसान हुआ। इसी दौरान दुर्घटना में घायल होने से आर्थिक स्थिति और बिगड़ गई। उन्होंने बैंक अधिकारियों से कुछ और समय देने की गुहार लगाई और भरोसा दिलाया कि किसी तरह राशि की व्यवस्था कर भुगतान कर देंगे।

वहीं, बैंक के अधिकृत कर्मचारियों ने बताया कि बार-बार अवसर देने के बावजूद ऋण का भुगतान नहीं किया गया। न्यायालय के आदेश के तहत संबंधित संपत्ति की नीलामी (ऑक्शन) की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है और संपत्ति बिक भी चुकी है। ऐसे में नियमानुसार आगे की कार्रवाई करते हुए मकान सील किया जा रहा है। बैंक अधिकारियों का कहना है कि वर्ष 2019 से वर्ष 2026 तक पूरा ऋण नहीं चुकाए जाने के कारण यह कार्रवाई कानूनी प्रक्रिया के तहत की जा रही है।

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