अमित शाह पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी को राहत | राहुल गांधी को राहत मामले में अमित शाह की टिप्पणी: SC ने झारखंड में सुनवाई पर रोक लगाई, बोली- आपराधिक मानहानी की याचिका पर रोक नहीं लगाई जा सकती – रांची समाचार

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राहुल गांधी को राहत मामले में अमित शाह की टिप्पणी

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई, जिसमें चीफ जस्टिस विक्रमादित्य नाथ और रॉबर्ट संदीपन की पीठ ने सुनवाई की। श्रवण करते हुए पृष्णि ने झारखंड की

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राहुल गांधी के खिलाफ बीजेपी नेता नवीन झा ने दर्ज कराई थी शिकायत. उन्होंने राहुल गांधी पर आरोप लगाया है कि राहुल गांधी ने 18 मार्च 2018 को धर्मशाला स्टेडियम के सत्र में बीजेपी के खिलाफ अमित शाह की हत्या का आरोप लगाया था। उन्होंने राहुल गांधी पर आपराधिक मनहानी का केस दर्ज किया है।

राहुल गांधी की ओर से नवीन झा की याचिका को झारखंड उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एस.एस. सुपरमार्केट की.

आस्थावादी पार्टी आपराधिक मानहानी की याचिका पर विचार नहीं कर सकती

आज हुई सुनवाई के क्रम में राहुल गांधी की ओर से वरिष्ठ निवेशक डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने डेली दी। उन्होंने अदालत से कहा कि कई साझेदारों में कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मन्हानी की याचिका दर्ज करा सकता है। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि किसी भी तरह के कच्चे माल की शिकायत नहीं की जा सकती।

वहीं मेनस्ट्रीम की ओर से वृद्धाश्रमिक महेश भाटिया पेश किए गए। इसी के बाद राहुल गांधी की एस एस नोटबुक पर नोटिस जारी करते हुए तत्काल अंतरिम आदेश जारी किया गया है। वहीं झारखंड सरकार और सिगरेट को भी नोटिस दिया गया है। इसमें उत्तर वेतन भुगतान के लिए चार सप्ताह का समय दिया गया है।

झारखंड में राहुल के खिलाफ तीन लैपटॉप

निराधार में राहुल गांधी के खिलाफ तीन लैपटॉप चल रहे हैं। पहला मुकदमा नवीन झा ने रांची के अविश्वास प्रस्ताव में अमित शाह के ख़िलाफ़ ग़ैरमामूली मुकदमे में चल रहा है। दूसरा मामला भी अमित शाह को लेकर है,बीजेपी नेता प्रताप कुमार ने चाईबासा कोर्ट में केस दर्ज कराया था। तीसरा मामला, मोदी सरनेम को लेकर की गई टिप्पणी से यात्रा है। सभी मामलों की समीक्षा रांची में हो रही है।

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