झारखंड (JHARKHAND): बैंक लूटकांड मामले में गिरफ्तार राजद के उम्मीदवार सत्येंद्र साह को आखिरकार अदालत से राहत मिल गई। गुरुवार को गढ़वा जिला एवं सत्र न्यायाधीश-III शिवनाथ त्रिपाठी की कोर्ट ने उन्हें दो अलग-अलग जमानती बांड पर जमानत प्रदान कर दी। प्रत्येक मुचलका 20–20 हजार रुपये का रखा गया है। इसके अतिरिक्त, अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि सत्येंद्र साह 20 हजार रुपये का दंड राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकार (DLSA) में जमा करें।
लूटकांड की पृष्ठभूमि
गढ़वा शहर के चिरौंजिया मोड़ में 6 दिसंबर 2004 को एसबीआई की कैश वैन से 10 लाख रुपये की लूट की वारदात हुई थी। घटना के दौरान फायरिंग भी हुई थी, जिसमें बैंक के दो कर्मचारी घायल हुए थे। इस केस में पहले पकड़े गए आरोपी मनीष साह ने अपने स्वीकारोक्ति बयान में सत्येंद्र साह का नाम लिया था, जिसके आधार पर उन्हें भी मामले में शामिल कर लिया गया।
कई वर्षों बाद सक्रिय हुई जांच
लंबे समय तक मामला ठंडे बस्ते में रहने के बाद 14 मार्च 2018 को सत्येंद्र साह के खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया गया। पुलिस तभी से उनकी तलाश में थी। हाल में 20 अक्टूबर को नामांकन दाखिल करने के कुछ ही घंटे बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, जिसके बाद वे 17 दिनों तक न्यायिक हिरासत में रहे।
अदालत की टिप्पणी
जमानत देते समय अदालत ने कहा कि “हर व्यक्ति को अपनी बेगुनाही साबित करने का अवसर मिलना चाहिए और न्याय का अधिकार हर अभियुक्त को प्राप्त है।”