उर्वरक की ओवर प्राइसिंग के लिए दो दुकानों को नोटिस जारी

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उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन के निर्देशानुसार धनबाद जिले में उर्वरक की निर्धारित दर से अधिक कीमत (ओवर प्राइसिंग) पर बिक्री की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कृषि विभाग द्वारा लगातार सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। इस क्रम में उर्वरक की ओवर प्राइसिंग पर गोविंदपुर की दो दुकानों को शो-कॉज नोटिस जारी किया है।

जिला कृषि पदाधिकारी श्रीमती अंजना कुमारी ने बताया कि 12 सितंबर को विशेष टीम द्वारा गोविंदपुर स्थित विभिन्न उर्वरक दुकानों की औचक निरीक्षण और सघन जांच की गई। जांच के दौरान कई दुकानों में गंभीर अनियमितता पाई गई।

इसके आलोक में मेसर्स निमाई बीज भंडार एवं मेसर्स मां दुर्गा बीज भंडार के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की सुसंगत धाराओं के तहत शो-कोज नोटिस जारी की गई। संतोषजनक जवाब नहीं मिलने की स्थिति में दोनों दुकानों के लाइसेंस निलंबन व रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी।

उन्होंने कहा कि जिले में किसानों को निर्धारित मूल्य पर ही गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना जिला प्रशासन की प्राथमिकता है। ओवर प्राइसिंग एवं कालाबाजारी या किसी भी प्रकार की गड़बड़ी करने वाले विक्रेताओं के खिलाफ आगे भी सख्त कानूनी कार्रवाई जारी रहेगी।

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