बाल विवाह के खिलाफ जनजागरूकता अभियान

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जागरूक बने, बाल विवाह को खत्म करें :न्यायाधीश

धनबाद: झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर लोगों में कानूनी साक्षरता और जागरूकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 90 दिवसीय व्यापक आउटरीच कार्यक्रम के तहत धारकितार पंचायत में डालसा द्वारा जनजागरूकता अभियान चलाया गया. बाबत जानकारी देते हुए न्यायाधीश सह सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मयंक तुषार टोपनो ने बताया कि डालसा के अधिकार मित्र सौरभ जायसवाल, गौरव कुमार, अमित कुमार दान, सूरज कुमार मुर्मुर, संदीप कुमार मिश्रा, जितेंद्र कुमार दास, प्रदीप चंद्र दान ने लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम के
अधिवक्ता शैलेंद्र झा के नेतृत्व में अभियान चलाकर लोगों को बाल विवाह और उसके दुष्परिणामों के विषय में जागरूक किया। इस मौके पर न्यायाधीश ने बताया कि बाल विवाह एक अभिशाप है। हमें बच्चों के जीवन को संवारने का काम करना चाहिए।कम उम्र में उसका विवाह कर देना उसके पूरे जीवन को समाप्त कर देता है उन्होंने बताया कि झालसा के निर्देश पर 25 अप्रैल 26 से पूरे जिले में लगातार विभिन्न विषयों पर जनजागरूकता अभियान चलायी जा रही है ताकि लोग अपने अधिकार के विषय में जागरूक बन सकें और उन्हें सरकारी योजनाओं का समुचित लाभ मिल सकें। डालसा हर जरूरतमंद तक मुफ्त कानूनी सहायता व विधिक सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि इस जनजागरूकता अभियान के तहत प्रतिदिन डालसा के अधिकार मित्र, लीगल एड डिफेंस काउंसिल सिस्टम की टीम
जेल में बंद बंदियों, पंचायत स्तर पर जाकर ग्रामीणों के बीच जनकल्याणकारी योजनाओं , निशुल्क अधिवक्ता के , विधिक सहायता केंद्र, लोक अदालत नेशनल लोक अदालत के ,तथा मजदूर दिवस के तहत अनेकों जानकारियां दे रहे है

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