उपायुक्त ने श्रम अधीक्षक को न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जिला के विभिन्न निजी विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मी का अकाउंट स्टेटमेंट के साथ जांच करने हेतु दिया निर्देश

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जिला के 158 निजी विद्यालयों में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत किया जाना है करवाई

न्यूनतम वेतन अधिनियम के तहत सभी विद्यालयों में किया जा रहा नोटिस जारी, होगी कार्रवाई

उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन के निर्देशानुसार आज दिनांक 21 अगस्त 2025 को श्रम अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार ने जिला के डी वाई पाटिल स्कूल, रॉयल पब्लिक स्कूल और गुरुकुल पब्लिक स्कूल के गैर शिक्षक कर्मी का न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत जांच किया।

श्रम अधीक्षक श्री प्रवीण कुमार ने बताया की जिला के इन तीन निजी विद्यालय द्वारा दिए गए अकाउंट स्टेटमेंट के जांच के क्रम में पाया गया की गैर शिक्षक कर्मी का न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किया जा रहा है। इस मामले पर श्रम अधीक्षक द्वारा न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के तहत कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है।

उन्होंने बताया की ऐसे ही जिला के निजी विद्यालयों के गैर शिक्षक कर्मी का वेतन भुगतान से संबंधित अकाउंट स्टेटमेंट जांच किया जाना है जिसमे लगभग 158 निजी विद्यालय को नोटिस जारी किया जा रहा है।

कुसुम न्यूज़ रिपोर्ट

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