अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (एसीपी) के मामले |

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अलार्म चेन पुलिंग (ACP) भारतीय रेलवे में आपातकालीन स्थिति में ट्रेन रोकने की सुविधा है, लेकिन कई यात्री देर से आने वाले लोगों को चढ़ाने, बीच रास्ते में अपने गाँव या घर के पास उतरने या अनावश्यक रूप से चेन खींच देते हैं, जिससे ट्रेनों के परिचालन में अनावश्यक विलम्ब एवं अन्य ट्रेनों का परिचालन प्रभावित होता है। अनावश्यक रुकावट के दौरान ट्रेन सुनसान या असुरक्षित स्थान पर रुक सकती है, जिससे यात्रियों की सुरक्षा को खतरा होता है और अपराध की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ईंधन की बर्बादी, संचालन लागत में वृद्धि और पूरे नेटवर्क की समयबद्धता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत दोषियों पर ₹1,000 तक का जुर्माना या एक वर्ष तक का कारावास या दोनों दंड का प्रावधान है। धनबाद मंडल द्वारा अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की रोकथाम हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 18.08.2025 को मंडल में अनावश्यक ACP की दो घटनाएँ हुईं। इनमें से एक मामले में एक व्यक्ति पर धारा 141 रेल अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर न्यायालय भेजा गया।

सवांददाता -गौरव
कुसुम न्यूज़ रिपोर्ट

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