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चिकित्सीय संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानदंड का उल्लंघन बर्दाश्त योग्य नहीं – उपायुक्त

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होनी चाहिए पार्किंग की व्यवस्था व अग्निशमन यंत्रों को चलाने की जानकारी

अस्पताल, डायग्नोस्टिक सेंटर, नर्सिंग होम सहित सभी चिकित्सीय संस्थानों में अग्नि सुरक्षा मानदंड का उल्लंघन बर्दाश्त योग्य नहीं है। चिकित्सीय संस्थानों के कर्मियों को अग्निशमन यंत्र के उपयोग करने की जानकारी होनी चाहिए। वाहनों के लिए पर्याप्त पार्किंग की व्यवस्था भी होनी चाहिए।

उपरोक्त निर्देश उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सुश्री माधवी मिश्रा ने शुक्रवार को पीसी एंड पीएनडीटी जिला सलाहकार समिति की बैठक में सिविल सर्जन को दिया।

उन्होंने कहा कि क्लीनिकल इस्टेब्लिशमेंट तथा डायग्नोस्टिक सेंटरों को लाइसेंस जारी करने या नवीकरण करने से पहले यह सुनिश्चित करें कि वहां अग्नि सुरक्षा मानदंड का पालन हो रहा है, फायर फाइटिंग सिस्टम सुचारू रूप से काम कर रही है तथा पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था है।

उपायुक्त ने पीसी एंड पीएनडीटी समिति को डायग्नोस्टिक सेंटरों की नियमित रूप से औचक जांच करने का भी निर्देश दिया।

बैठक में उपायुक्त ने अल्ट्रासाउंड सेंटरों के रिन्यूअल तथा नए सेंटरों के रजिस्ट्रेशन के लिए प्राप्त आवेदनों की समीक्षा की। उन्होंने सदस्यों को सेंटर का भौतिक सत्यापन करने, बिल्डिंग नक्शे की जांच करने, अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र सहित अन्य बिंदुओं पर करने का निर्देश दिया।

बैठक में सिविल सर्जन डॉ चंद्रभानु प्रतापन, डॉ विकास राणा, डॉ राजकुमार सिंह, डॉ शम्स तबरेज खान, डॉ गायत्री सिंह, डॉ नितु सहाय, डॉ राकेश इंदर सिंह, श्रीमती निता सिन्हा के अलावा समिति के अन्य सदस्य मौजूद थे।

Team PRD Dhanbad

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