अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय के 100 मीटर के परिधि वाला क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित
अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राजेश कुमार ने धनबाद अनुमण्डल क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। साथ ही अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय के 100 मीटर के परिधि वाला क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित किया है।
उन्होंने माननीय उच्च न्यायालय, झारखण्ड द्वारा W.P. (PIL) No. 1997 of 2019, Cont. (Civil) Case No-246 of 2019 एवं W.P. (PIL) No. 2697 of 2021 में पारित आदेश के अनुपालनार्थ निम्नलिखित निदेश प्रसारित किया है:-
- धनबाद अनुमण्डल क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- धनबाद अनुमण्डल क्षेत्र अंतर्गत लोक आपात (पब्लिक इमरजेंसी) को छोड़कर रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे के बीच किसी तरह का ध्वनि वाद्य यंत्र या ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जायेगा।
- धनबाद अनुमण्डल क्षेत्र के प्रत्येक अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय के 100 मीटर के परिधि वाले क्षेत्र को नीरव क्षेत्र (साइलेंस जोन) घोषित किया जाता है।
- धनबाद अनुमण्डल क्षेत्र में डी०जे० साउंड सिस्टम का उपयोग पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
उपरोक्त दिये गये निर्देशों के उल्लंघन करने पर विधि-सम्मत कार्रवाई की जाएगी।