उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन के निर्देश पर सिविल सर्जन डॉ आलोक विश्वकर्मा, जिला तंबाकू नियंत्रण कोषांग के नोडल पदाधिकारी डॉ मंजू दास, जिला सलाहकार श्री राहुल कुमार एवं सरायढेला थाना के पुलिस बल के सहयोग से आईएसएम आईआईटी गेट, पुलिस लाइन, पी.के. राय मेमोरियल कॉलेज गेट के आस-पास के क्षेत्र एवं दिल्ली पब्लिक स्कुल, कार्मिक नगर में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम – 2003 की धारा 6बी के अनुपालन के लिए छापामारी अभियान चलाया।
छापामारी दल ने 30 दुकानों की जाँच की। कोटपा 2003 की धारा 6 बी का उल्लंघन करते हुए पाये जाने वाले लोगों पर जुर्माना किया गया। साथ ही सिविल सर्जन ने उन्हें जानकारी दी कि शिक्षण संस्थान के 100 मीटर के परिधि में किसी भी प्रकार का तंबाकू संबंधित पदार्थ का बिक्री एवं इस्तेमाल पूर्णतः प्रतिबंधित है।
उल्लेखनीय है कि तंबाकू नियंत्रण कोषांग ने पूर्व में भी कार्मिक नगर में कोटपा 2003 के अनुपालन के लिए छापामारी अभियान चलाया था। जिसमें लोगों को उक्त अधिनियम का उल्लंघन ना करने की चेतावनी दी गई थी। जिसके परिणामस्वरुप वहाँ के लोग 6 बी का अनुपालन करते पाए गए।
कुसुम न्यूज़ से कुमार की रिपोर्ट