धनबाद अनुमण्डल क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय के 100 मीटर के परिधि वाला क्षेत्र साइलेंस जोन घोषित अनुमंडल दंडाधिकारी श्री राजेश कुमार ने धनबाद अनुमण्डल क्षेत्र में रात्रि 10:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक लाउडस्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया है। साथ ही अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय के 100 मीटर … Read more