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आईएएस छवि रंजन को नहीं मिली जमानत | आईएएस छवि रंजन को नहीं मिली बेल: पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने सुनाया फैसला, खारिज की गई याचिका, भूमि घोटाला मामले में हैं गिरफ्तार – रांची समाचार

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आईएएस छवि रंजन को नहीं मिली बेल, पीएमएलए स्पेशल कोर्ट ने दिया निर्णायक फैसला

पीएमएलए की विशेष अदालत ने आईएएस रंजन की छवि ज़मानत दी। विशेष न्यायाधीश योगेश कुमार की अदालत ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। उन्होंने 21 नवंबर को ज़मानत पद पर नियुक्ति की थी। इस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था। आज कोर्ट ने

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आईएएस छवि रंजन बरियातू रोड स्थित सेना के व्यवसाय वाली 4.55 एकड़ जमीन पर अन्य भू-खंडों के अवैध खरीद-बिक्री मामले जेल में बंद हैं। इस मामले में एडी ने उन्हें 4 मई 2023 को गिरफ्तार किया था। वे उसी समय से जेल में हैं। इसी मामले में उनकी जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट से भी खारिज हो गई है। बता दें कि जब गिरफ्तार हुए थे तब वे रांची के डीसी थे।

आरोप पत्र दाखिल किये जा चुके हैं

बेरियातू रोड स्थित सेना के व्यवसाय वाली 4.55 एकड़ भूमि सहित अन्य भू-खंडों की अवैध खरीद-बिक्री मामले में एचडी ने आरोप पत्र प्लेसमेंट कर दिया है। डी.एच.डी. की ओर से अमित कुमार अग्रवाल के विरुद्ध के.सी.टी.ट्रेन 1/2023 दर्ज किया गया है।

इसी मामले में अमित कुमार अग्रवाल, रंजन छवि सहित 10 चार लोगों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। जमीन खरीद बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में अमित अग्रवाल छवि, रंजन आदि के खिलाफ कांड संख्या 141 /2022 दर्ज किया गया है।

छवि रंजन से डीडी ने की थी पूछताछ

रांची में सेना की जमीन को गलत तरीके से दर्ज किया गया है। इसके लिए फाल्स चिप्स का उत्पादन किया गया। इस ज़मीनी मॉडल में आईएएस रंजन की सांता की छवि एचडी ने पाई। एचडी ने दो साल पहले 13 अप्रैल को इसी तरह की छवि सैन्य जमीन घोटाले मामले में रंजन, क्षेत्रीय अधिकारी मनोज कुमार समेत जमीन के कारोबार से जुड़े 18 लोगों के कुल 21 शेयरों पर छापी थी। वर्चुअल के ग्रुप में झारखंड के 18, बिहार के एक और पश्चिम बंगाल के दो भाई-बहन शामिल थे।

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