बलियापुर मुख्य मार्ग चौक पर सड़क किनारे किसी संस्था अथवा व्यक्ति द्वारा बिना किसी प्राधिकार से अनुमति लिए बलियापुर बीच चौक में चार विज्ञापन से संबंधित होर्डिंग्स लगाया गया है। बलियापुर अंचल अधिकारी श्री प्रवीण कुमार सिंह के द्वारा क्षेत्र भ्रमण के दौरान देखा कि बलियापुर चौक के सड़क किनारे लोहे से बने पिलर पर बड़े-बड़े होर्डिंग स्थापित किए गए हैं जो प्रावधान के विरुद्ध है।
■अंचल अधिकारी द्वारा इस मामले को गंभीरता से लेते हुए आम ईश्तेहार कर सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि सभी संबंधित अंचल कार्यालय में आपके द्वारा लगाए गए होर्डिंग से संबंधित राजस्व दस्तावेज के साथ दिनांक 02.06.2025 तक कार्यालय में उपस्थित होने को कहा है। साथ ही यह भी स्पष्ट कहा है कि अगर उनके द्वारा किसी भी प्रकार का राजस्व दस्तावेज समर्पित नहीं किए जाने पर इस संदर्भ में कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
■सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने के मामले पर अंचल अधिकारी द्वारा बताया गया कि कुछ दिन पहले बलियापुर को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान के तहत बहुत से सड़क किनारे से दुकानों को हटाया गया था। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण एक गंभीर मुद्दा है। जिसके लिए कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
■सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने वाले किसी भी व्यक्ति को आश्रय के रूप में भूमि पर कब्जा करने का कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है।
■अंचल अधिकारी श्री सिंह द्वारा बताया गया कि अतिक्रमण को रोकने के लिए अंचल प्रशासन हर संभव प्रयास कर रही है। इस पर आम जनता की भागीदारी भी महत्वपूर्ण। उन्होंने कहा है कि सरकारी भूमि का इस्तेमाल सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, और किसी व्यक्ति को इसका निजी तौर पर इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं दी जा सकती।
kusum news team