धनबाद, अंचल अधिकारी द्वारा सरकारी भूमि से संबंधित दावा एवं आपत्ति आमंत्रित करने के उद्देश्य से एक आम-सूचना जारी की गई है।
जारी सूचना के अनुसार, धनबाद सदर अंचल अंतर्गत मौजा–पाण्डरपाला, मौजा संख्या–04, पुराना खाता संख्या–98, पुराना प्लॉट संख्या–227 एवं 228 (वर्तमान प्लॉट संख्या–239), रकबा–01 एकड़ 91 डिसमिल भूमि वर्तमान में बिहार सरकार के नाम से हाल सर्वे खतियान में दर्ज है जो गैराबाद खाते की भूमि है।
उक्त भूमि से संबंधित कुल 09 व्यक्तियों के नाम ऑनलाइन पंजी-II में अंकित पाए गए हैं:
श्री शिव नाथ गोप व दसरथ गोप, पिता-स्व० जयलाल गोप, (रकवा-01 एकड़ 39 डिसमील)
श्री महेन्द्र प्रसाद यादव, पिता-स्व० लक्ष्मी प्रसाद यादव, (रकवा-4.95 डिसमील)
श्रीमती प्रियंका राय, पति-श्री अशोक कुमार राय, (रकवा-6.60 डिसमील)
श्रीमती अमृता प्रकाश, पति-श्री संजय प्रकाश, (रकवा-13.20 डिसमील)
श्री देवनन्दन प्रसाद यादव, पिता-श्री विन्देश्वरी प्रसाद यादव, (रकवा-4.95 डिसमील)
श्री रजनी कुमार सिन्हा, पिता-स्व० हीरा लाल, (रकवा-9.76 डिसमील)
श्रीमती अमृता प्रकाश, पति-श्री संजय प्रकाश, (रकवा-3.30 डिसमील)
श्रीमती रूबी कुमारी, पति-श्री जनार्दन सिन्ह, (रकवा-6.60 डिसमील)
श्रीमती नीतिका सिंह, पिता-स्व० सुरेन्द्र कुमार सिंह, (रकवा-2.47 डिसमील)
इस संबंध में बिहार (झारखंड) भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की धारा 4(H) के अंतर्गत कार्रवाई किया जाना है। यदि किसी व्यक्ति, संस्था अथवा पक्षकार को उक्त भूमि पर किसी प्रकार का दावा अथवा आपत्ति दर्ज करानी हो, तो वे सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 (पंद्रह) दिनों के भीतर अपने दावे/आपत्ति से संबंधित सभी आवश्यक साक्ष्य एवं अभिलेखों के साथ अंचलाधिकारी, धनबाद सदर कार्यालय में स्वयं उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं।
अंचल अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित 15 दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद प्राप्त किसी भी दावा अथवा आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। समय सीमा के भीतर कोई दावा/आपत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर विधिसम्मत कार्रवाई एवं अनुशंसा की जाएगी।
जिला प्रशासन ने संबंधित सभी पक्षों से अपील की है कि यदि उनका इस भूमि से संबंधित कोई वैध दावा या आपत्ति हो, तो निर्धारित समयावधि के भीतर आवश्यक दस्तावेजों सहित अपना पक्ष प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।