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बिहार विस चुनाव : मतदान से पहले विज्ञापनों पर EC का बड़ा आदेश…

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बिहार(BIHAR): बिहार विधानसभा चुनाव 2025 और 8 विधानसभा क्षेत्रों के उपचुनाव को लेकर EC यानी चुनाव आयोग ने महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि मतदान के दिन और उससे एक दिन पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार या संस्था बिना पूर्व प्रमाणन के प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित नहीं कर सकेगी। चुनाव आयोग के अनुसार, मतदान दो चरणों में होगा। पहला चरण 6 नवंबर (गुरुवार) को और दूसरा चरण 11 नवंबर (मंगलवार) को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान आयोग निष्पक्ष और पारदर्शी मतदान सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठा रहा है।

5-6 और 10-11 नवंबर को लागू रहेगा विज्ञापन प्रतिबंध
पहले चरण के लिए यह नियम 5 और 6 नवंबर को लागू रहेगा, जबकि दूसरे चरण के लिए 10 और 11 नवंबर को यह आदेश प्रभावी रहेगा। इन तिथियों में कोई भी राजनीतिक विज्ञापन बिना अनुमति के प्रकाशित नहीं किया जा सकेगा।

पूर्व प्रमाणन लेना अनिवार्य
राज्य या जिला स्तर पर गठित मीडिया प्रमाणन और निगरानी समिति (MCMC) से विज्ञापन की स्वीकृति लेना जरूरी होगा। विज्ञापन प्रकाशित करने की तिथि से कम से कम दो दिन पहले प्रमाणन आवेदन जमा करना अनिवार्य है।

MCMC समितियां सक्रिय
EC (चुनाव आयोग) ने राज्य और जिला स्तर पर MCMC समितियों को पहले ही सक्रिय कर दिया है ताकि समय पर निर्णय लिए जा सकें और किसी भी विवाद से बचा जा सके। आयोग का यह कदम निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव सुनिश्चित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

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