तम्बाकू उत्पाद अधिनियम के पालन के लिए चलाया छापामारी अभियान

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उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री आदित्य रंजन के निर्देश पर जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग के नोडल पदाधिकारी डॉ मंजू दास तथा खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी श्री राजा कुमार ने धनबाद स्टेशन रोड क्षेत्र में सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद अधिनियम – 2003 की धारा 4 एवं धारा 6ए के अनुपालन के लिए छापामारी अभियान चलाया।

छापामारी दल ने 25 दुकानों की जाँच की। जिसमें कोटपा 2003 की धारा 4 तथा 6ए का उल्लंघन करते हुए पाये जाने वाले 14 दुकानदारों को 200-200 रुपये का जुर्माना किया गया। छापामारी के दौरान सभी दुकानों से तंबाकू उत्पाद से संबंधित विज्ञापन वाले पोस्टर हटाए गए, जो कोटपा 2003 की धारा 5 के तहत प्रतिबंधित है। वहीं खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने कई होटलों का निरीक्षण किया तथा होटल संचालक को साफ सफाई रखने का निर्देश दिया।

अभियान में राहुल कुमार, जिला सलाहकार, जिला तम्बाकू नियंत्रण कोषांग, आदि शामिल थे।

कुसुम न्यूज़ से कुमार की रिपोर्ट

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