धनबाद की राजनीति को वर्षों तक झकझोरने वाले चर्चित पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह हत्याकांड मामले में आज बड़ा फैसला आया। करीब आठ साल, पांच महीने और पांच दिन बाद अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत ने यह ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए झरिया के पूर्व विधायक संजीव सिंह, जैनेंद्र सिंह उर्फ पिंटू सिंह, डब्लू मिश्रा, विनोद सिंह, सागर सिंह उर्फ शिबू, चंदन सिंह, कुर्बान अली, पंकज सिंह और रणधीर धनंजय उर्फ धनजी सहित सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया।
पृष्ठभूमि
21 मार्च 2017 की शाम धनबाद के स्टील गेट क्षेत्र में हुई अंधाधुंध फायरिंग में नीरज सिंह समेत चार लोगों — चंद्रप्रकाश महतो, अशोक यादव और मुन्ना तिवारी — की हत्या कर दी गई थी। यह वारदात उस समय झारखंड की राजनीति का सबसे बड़ा हत्याकांड मानी गई और लंबे समय तक राजनीतिक हलकों में चर्चा का विषय बनी रही।
समर्थकों में उत्सव का माहौल
आज अदालत के फैसले के साथ ही झरिया और धनबाद में संजीव सिंह व अन्य आरोपियों के समर्थकों के बीच खुशी और जश्न का माहौल देखने को मिला। कोर्ट परिसर से लेकर शहर के विभिन्न हिस्सों में पटाखे छोड़े गए और मिठाइयाँ बांटकर फैसले का स्वागत किया गया।
सियासी महत्व
यह फैसला न केवल एक बड़े आपराधिक मामले का समापन है बल्कि आने वाले समय में झारखंड की राजनीति और जनचर्चा पर भी गहरा प्रभाव डालने वाला है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह निर्णय आने वाले वर्षों तक सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना रहेगा।
संवाददाता- गौरव
कुसुम न्यूज़ रिपोर्ट