धनबाद मंडल द्वारा अनावश्यक अलार्म चेन पुलिंग (ACP) की रोकथाम हेतु लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 19.08.2025 से 24.08.2025 तक धनबाद मंडल में अलार्म चेन पुलिंग (ACP) के कुल 19 मामलों की सूचना प्राप्त हुई। इनमें 09 व्यक्तियों की गिरफ्तारी कर उनके विरुद्ध भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की गई।
अलार्म चेन पुलिंग का दुरुपयोग गंभीर अपराध है। भारतीय रेलवे अधिनियम, 1989 की धारा 141 के तहत दोषी पाए जाने पर ₹1,000 तक का जुर्माना, एक वर्ष तक का कारावास अथवा दोनों का प्रावधान है।
धनबाद मंडल सभी यात्रियों से अपील करता है कि वे अनावश्यक रूप से अलार्म चेन न खींचें। इससे रेल परिचालन के साथ- साथ अन्य यात्रियों की सुरक्षा एवं सुविधा भी प्रभावित होती है।
संवाददाता- गौरव
कुसुम न्यूज़ रिपोर्ट