धनबाद के पूर्व विधायक संजीव सिंह को सुप्रीम कोर्ट से जमानत, जिले में प्रवेश पर रोक

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धनबाद : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को धनबाद के पूर्व डिप्टी मेयर नीरज सिंह समेत चार लोगों की हत्या के बहुचर्चित मामले में झरिया के पूर्व भाजपा विधायक संजीव सिंह को जमानत दे दी। अदालत ने साथ ही उनके धनबाद जिले में प्रवेश पर रोक लगा दी है। आदेश के बाद संजीव सिंह करीब आठ साल चार महीने बाद जेल से बाहर आएंगे।

नीरज सिंह की हत्या 11 मार्च 2017 को हुई थी। इसके बाद 11 अप्रैल 2017 को पुलिस ने संजीव सिंह को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई, न्यायमूर्ति के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति एनवी अंजारिया की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि लंबे समय तक जेल में रखकर बिना सुनवाई के सजा देना उचित नहीं है।

पीठ ने निर्देश दिया कि जमानत मिलने के बाद संजीव सिंह धनबाद में नहीं रहेंगे और केवल ट्रायल कोर्ट के बुलाने पर ही जिले में प्रवेश कर सकेंगे। जमानत की अन्य शर्तें निचली अदालत तय करेगी।

कुसुम न्यूज़ रिपोर्ट

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