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SIR को लेकर चुनाव आयोग का बड़ा फैसला, Form-6 से हटाया अतिरिक्त घोषणा-पत्र

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नई दिल्ली: विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR को लेकर चल रही प्रक्रिया के बीच चुनाव आयोग ने Form-6 से जुड़े अतिरिक्त घोषणा-पत्र को हटाने का फैसला लिया है। यह बदलाव उन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया गया है, जहां SIR की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इन राज्यों में नए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन Form-6 के साथ अलग से SIR घोषणा-पत्र जमा करने की आवश्यकता नहीं होगी।

अब केवल निर्धारित Form-6 भरना होगा

चुनाव आयोग के अनुसार, जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है, वहां ECINET पोर्टल और संबंधित मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर अतिरिक्त घोषणा-पत्र अब उपलब्ध नहीं होगा। ऐसे स्थानों पर नए मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए केवल निर्धारित वैधानिक Form-6 ही भरना होगा।

SIR प्रक्रिया वाले राज्यों में घोषणा-पत्र जारी रहेगा

जिन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में SIR की प्रक्रिया अभी चल रही है, वहां अतिरिक्त घोषणा-पत्र फिलहाल लागू रहेगा। आयोग ने पहले स्पष्ट किया था कि यह घोषणा-पत्र SIR प्रक्रिया के दौरान एक विशेष आवश्यकता के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। वहीं, SIR प्रक्रिया पूरी होने के बाद सामान्य निर्वाचन नियमों के तहत निर्धारित फॉर्म का ही उपयोग किया जाएगा।

26 सितंबर की बैठक के बाद लिया गया फैसला

यह बदलाव 26 सितंबर को हुई पूर्ण चुनाव आयोग की बैठक में लिए गए निर्णय के अनुरूप बताया जा रहा है। Form-6 के साथ अतिरिक्त घोषणा-पत्र को लेकर आयोग के भीतर भी आपत्तियों की खबरें सामने आई थीं। हालांकि, चुनाव आयोग ने कहा है कि SIR से जुड़े फैसलों को सर्वसम्मति से मंजूरी दी गई है।

मतदाताओं को मिलेगी राहत

SIR की प्रक्रिया पूरी कर चुके राज्यों में अब नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए Form-6 के साथ अतिरिक्त SIR घोषणा-पत्र भरने की जरूरत नहीं होगी। इससे मतदाता पंजीकरण की प्रक्रिया पहले की तुलना में सरल होने की उम्मीद है और नए मतदाताओं को आवेदन करते समय केवल निर्धारित Form-6 जमा करना होगा।

“कुसुम न्यूज़ से सुंदर कुमार की खबर”

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