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रामनवमी जुलूस पर सख्ती: बिना लाइसेंस अखाड़ा दल नहीं निकाल सकेंगे जुलूस, डीजे पर प्रतिबंध

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धनबाद, 29 मार्च 2025: धनबाद जिला प्रशासन ने रामनवमी के अवसर पर जुलूस और शांति व्यवस्था को लेकर सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बिना लाइसेंस के किसी भी अखाड़ा दल को जुलूस निकालने की अनुमति नहीं मिलेगी। साथ ही, रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर प्रतिबंध रहेगा, और डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा।जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक में उपायुक्त सुश्री माधवी मिश्रा ने कहा कि रामनवमी के दौरान शांति बनाए रखना प्रशासन की प्राथमिकता है। सभी अखाड़ा दल शाम 5:00 बजे से रात 9:00 बजे तक प्रशासन द्वारा निर्धारित रूट का पालन करेंगे। किसी भी प्रकार के धारदार हथियारों या खतरनाक करतबों पर प्रतिबंध रहेगा।

शराब बिक्री पर रोक और पुलिस सुरक्षा कड़ीउपायुक्त ने बताया कि त्योहारों के दौरान पूरे जिले में शराब की बिक्री पर रोक रहेगी। अवैध शराब कारोबारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।सुरक्षा के पुख्ता इंतजामसिटी एसपी अजीत कुमार ने बताया कि धनसार और जामाडोबा में नए टी.ओ.पी. (थाना आउटपोस्ट) जल्द ही शुरू किए जाएंगे। चिरकुंडा में पर्याप्त संख्या में महिला पुलिस बल तैनात किया जाएगा। ईद की नमाज के दौरान भारी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।सड़क, बिजली, पानी और सफाई की व्यवस्थाबैठक में रामनवमी और ईद के दौरान शुद्ध पानी, हाई मास्ट लाइट, सड़क मरम्मत, सफाई और अतिक्रमण हटाने जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई।

इस बैठक में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा समाज के गणमान्य लोग उपस्थित रहे। उपायुक्त ने सभी से सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण तरीके से त्योहार मनाने की अपील की।

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