भारतवर्ष में 9वीं बार हो रहे विशेष ग्रहण पुनरीक्षण (एसआईआर) मतदाता सूची को अद्यतन एवं शुद्ध करने की महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी श्री आदित्य रंजन ने जिले के सभी नागरिकों से एसआईआर की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी निभाने की अपील की है।
एसआईआर पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए बताया कि वर्ष 1951 से 2004 तक यह प्रक्रिया आठ बार सफलतापूर्वक आयोजित की जा चुकी है। यह एक नियमित, पारदर्शी और संवैधानिक प्रक्रिया है। झारखंड में अंतिम एसआईआर वर्ष 2003 में की गई थी।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक है तथा वह संबंधित निर्वाचन क्षेत्र का निवासी है, तो वह मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए पात्रता रखता है।
उन्होंने एसआईआर को लेकर अफवाहों से सावधान रहने का अनुरोध किया है। कहा कि सोशल मीडिया, अपुष्ट संदेश या सुनी सुनाई बातों पर विश्वास न करें। अधूरी जानकारी लोगों में अनावश्यक रूप से डर और भ्रम पैदा करती है। इसकी सही जानकारी के लिए चुनाव आयोग की आधिकारिक वेबसाइट eci.gov.in, सीईओ झारखंड के आधिकारिक वेबसाइट ceo.jharkhand.gov.in, सीईओ झारखंड के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, 1950 या सीईओ ऑफिस के टॉल फ्री नंबर 1800 331 1950 पर कॉल करके या बीएलओ से संपर्क कर प्राप्त की जा सकती है।
कुसुम न्यूज़ से कुमार की रिपोर्ट