रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने मंगलवार को झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) की संयुक्त स्नातक स्तरीय (CGL) परीक्षा 2023 के रिजल्ट जारी करने पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। यह आदेश पेपर लीक मामले की CBI जांच की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया।
मामला:राजेश कुमार की ओर से दायर जनहित याचिका में JSSC-CGL परीक्षा पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि जब तक कोर्ट का आदेश नहीं आता, परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाए।
पुलिस को FIR दर्ज करने का निर्देश:झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि जेएसएससी सीजीएल परीक्षा पेपर लीक से संबंधित शिकायत पर परीक्षा संचालन अधिनियम 2023 के तहत पुलिस एफआईआर दर्ज करे और मामले की जांच रिपोर्ट अदालत को प्रस्तुत करे।
अगली सुनवाई:इस मामले की अगली सुनवाई 22 जनवरी 2025 को निर्धारित की गई है।
प्रभाव:हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद JSSC-CGL परीक्षा के अभ्यर्थियों को परिणाम के लिए अगले आदेश का इंतजार करना होगा। वहीं पेपर लीक की जांच की प्रक्रिया अब और तेज हो सकती है। यह मामला झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता और पेपर लीक जैसे गंभीर मुद्दों पर न्यायिक हस्तक्षेप का संकेत देता है।