धनबाद: रामनवमी जुलूस के दौरान हुई पथराव और तनाव की घटना के बाद बलियापुर इलाके में प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। हालात को काबू में रखने और किसी भी तरह की अशांति को रोकने के लिए अनुमंडल दंडाधिकारी ने क्षेत्र में धारा 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश लागू कर दिया है।
जारी निर्देशों के मुताबिक भीखराजपुर चौक, हटिया मोड़ और बलियापुर बाजार जैसे संवेदनशील स्थानों पर यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू रहेगा। इसके तहत बिना अनुमति पांच या उससे अधिक लोगों के एक साथ जुटने, जुलूस, रैली, धरना या किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम पर रोक लगा दी गई है।
साथ ही किसी भी व्यक्ति के हथियार, लाठी-डंडा, पत्थर या विस्फोटक सामग्री लेकर चलने पर भी पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
प्रशासन ने सोशल मीडिया को लेकर भी सख्ती दिखाई है। अधिकारियों ने साफ कहा है कि भ्रामक या भड़काऊ पोस्ट फैलाने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
हालांकि जरूरी सेवाओं, सरकारी कामकाज, पढ़ाई-लिखाई और सामान्य आवागमन को छूट दी गई है, लेकिन यह सुनिश्चित करना होगा कि इससे कानून-व्यवस्था प्रभावित न हो।
घटना के बाद इलाके में पुलिस बल की संख्या बढ़ा दी गई है और संवेदनशील जगहों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। प्रशासन ने आम लोगों से शांति बनाए रखने, अफवाहों से दूर रहने और सहयोग करने की अपील की है, ताकि स्थिति जल्द सामान्य हो सके।