नई दिल्ली (New Delhi): राजधानी में लाल किले के पास हुए हालिया आतंकी धमाके, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई थी, के बाद केंद्र सरकार ने सभी निजी टीवी चैनलों को नई एडवाइजरी जारी की है। इन निर्देशों का उद्देश्य प्रसारण सामग्री को अधिक जिम्मेदार, संवेदनशील और जन-हित में बनाना है, ताकि किसी भी प्रकार की अफवाह, भय या कानून-व्यवस्था से जुड़ी समस्या न उत्पन्न हो।
नई गाइडलाइन के मुख्य प्रावधान
1. विस्फोटक और हिंसक सामग्री पर रोक:
सरकार ने स्पष्ट किया है कि टीवी चैनल किसी भी ऐसी फुटेज या जानकारी का प्रसारण न करें, जिसमें बम बनाने, विस्फोट करने या हिंसक गतिविधियों को दर्शाया गया हो। ऐसी सामग्री सुरक्षा जोखिम बढ़ा सकती है और समाज में अस्थिरता ला सकती है।
2. रिपोर्टिंग में संतुलन और संवेदनशीलता:
चैनलों को सलाह दी गई है कि संवेदनशील घटनाओं की कवरेज करते समय तथ्यों को बिना सनसनी फैलाए, सावधानी और जिम्मेदारी के साथ पेश किया जाए।
3. प्रतिबंधित प्रकार की सामग्री:
निर्देशों में यह भी जोड़ा गया है कि निम्न प्रकार की सामग्री सख्ती से वर्जित होगी—
- अश्लील, अपमानजनक या गलत जानकारी
- हिंसा को glorify करने वाले दृश्य
- राष्ट्र-विरोधी या कानून-व्यवस्था को कमजोर करने वाला कंटेंट
- किसी भी अवैध गतिविधि को बढ़ावा देने वाली बातें
सरकार का कहना है कि यह परामर्श राष्ट्रीय सुरक्षा, सामाजिक शांति और दर्शकों, विशेषकर बच्चों, की मानसिक सुरक्षा के मद्देनज़र जारी किया गया है।
कुसुम न्यूज़ से निशा की रिपोट